Bombay High Court:बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति की मौत सड़क के गड्ढे की वजह से होती है, तो सरकार को मृतक के परिजनों को 6 लाख रुपये का मुआवज़ा देना होगा और….
महाराष्ट्र: Bombay High Court- बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब सड़कों पर गड्ढों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर एक बड़ा ही अहम निर्णय सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति की मौत सड़क के गड्ढे की वजह से होती है, तो सरकार को मृतक के परिजनों को 6 लाख रुपये का मुआवज़ा देना होगा।

जबकि सड़क पर गड्ढों की वजह से हुई किसी भी दुर्घटना में घायल लोगों को उनकी चोट के हिसाब से 50 हज़ार रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक का मुआवज़ा देना होगा। बता दें कि आजकल सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इनमें बहुत सी दुर्घटनायें तो सड़क पर बने गड्ढों से भी हो रही हैं।
देश में ऐसी बहुत सी सड़कें जिनकी बनने के बाद कोई मरम्मत नहीं होती। सड़क बनने के कुछ ही दिनों बाद सड़कों की हालत ऐसी हालत हो जाती है कि पता ही चलता कि सड़क में गढ्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। ऐसी स्तिथि में इन सड़कों पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
ऐसे में देखा जाये तो सड़क पर गड्ढों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर सरकार को मुआवज़ा देने का बॉम्बे हाईकोर्ट का यह एक बड़ा और ऐतिहासिक आदेश है। हालाँकि कुछ राज्य ऐसे भी जहाँ आमतौर पर सड़क होने वाली दुर्घटनाओं पर राज्य सरकारें मुआवज़ा देती हैं।
Source: amarujala Digitl
