Madani Masjid Case: ‘मदनी मस्जिद’ पर बुलडोज़र कार्यवाही के ज़िम्मेदार प्रदेश के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस
Madani Masjid Case:
नई दिल्ली: Madani Masjid Case: यूपी के कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर की गयी बुलडोज़र कार्यवाही के विरुद्ध दाख़िल की गयी याचिका पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पर बुलडोज़र चलाने के ज़िम्मेदार अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से 2 सप्ताह में जवाब देने के लिये कहा है। साथ ही सुप्रीम अदालत ने पूछा कि “क्यों न ज़िम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही की जाये? सुप्रीम कोर्ट याचिका की सुनवायी के दौरान कहा कि “उसके अगले आदेश तक कोई भी तोड़फोड़ की कार्यवाही नहीं होगी।” (Madani Masjid Case)
बता दें कि कुशीनगर की मदनी मस्जिद गिराये जाने के लिये उत्तरदायी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल की गयी थी। इस याचिका मे आरोप लगाया गया है कि कुशीनगर की मस्जिद पर बुलडोज़र चलाकर ज़िम्मेदार अधिकारियों ने 13 नवम्बर- 2024 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन किया है। (Madani Masjid Case)
विदित हो कि नवम्बर-2024 के निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सूचना और सुनवायी का अवसर दिये बिना पूरे देश में तोड़फोड़ की किसी भी कार्यवाही पर रोक लगायी थी।
स्रोत: Times Now Hindi
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Friday September 12, 2025