Supreme Court Decision On Wakf Bill: सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले से फ़ेल हो गया मदरसे, मस्जिदों और क़ब्रिस्तानों पर सरकारी क़ब्ज़े का प्लान…बोले अलीगढ़ के मौलाना
Supreme Court Decision On Wakf Bill: सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले से फ़ेल हो गया मदरसे, मस्जिदों और क़ब्रिस्तानों पर सरकारी क़ब्ज़े का प्लान…बोले अलीगढ़ के मौलाना
अलीगढ़: Supreme Court Decision On Wakf Bill- जब संसद के बजट सत्र में वक़्फ (संशोधन) अधिनियम-2025 बिल पेश हुआ, तो तब देश के कई हिस्सों में हड़कम्प सा मच गया था। बड़ी तेज़ी से संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पास होने के बाद यह बिल राष्ट्रपति के पास पहुँचा तो वहाँ भी इस बिल को मन्ज़ूरी दे दी गयी। लेकिन मुस्लिम संगठनों के लोगों ने इस वक़्फ़ संशोधन क़ानून के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया था।
अब इस याचिका पर सुनवायी करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस वक़्फ़ बोर्ड (संशोधन) अधिनियम-2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। जिससे अब मुस्लिम संगठनों को कुछ राहत मिल गयी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वक़्फ़ बाय यूज़र को लेकर कोई निर्णय नहीं दिया। ग़ौरतलब है कि पहले के क़ानून में वक़्फ़ बाय यूज़र का प्रावधान था। वक़्फ़ बाय यूज़र को ऐसे समझे कि जैसे कि किसी सम्पत्ति पर अगर वक़्फ़ का क़ब्ज़ा लम्बे समय से है, तो वह वक़्फ़ का माना जायेगा, चाहे वक़्फ बोर्ड के पास उस सम्पत्ति के कागज़ात हो या न हो। (Supreme Court Decision On Wakf Bill)
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर अलीगढ़ के मौलानाओं ने प्रतिक्रिया स्वरूप में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीनों को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। क्योंकि सरकार की नीयत और वक़्फ़ सम्पत्तियों पर क़ब्ज़े की आशंकाओं को लेकर जो एक बड़ा विवाद सा खड़ा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे पूरी तरह ख़ारिज़ कर दिया है।
अलीगढ़ के मौलानाओं का कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब हमारी मस्जिदें, मदरसे, क़ब्रिस्तान व वक़्फ़ से जुड़ी तमाम सम्पत्तियों और इमारतें अब पहले की ही तरह सुरक्षित रहेंगी और मुस्लिम समाज पहले की ही तरह उनका प्रयोग करता रहेगा।” उलेमाओं का कहना है किसुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने पूरे देश के मुस्लिम समाज को एक बड़ी राहत दी है। (Supreme Court Decision On Wakf Bill)
मौलाना मोहम्मद उज़ेर नदवी ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ये ही उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि “सरकार की मंशा वक़्फ़ की सम्पत्तियों पर क़ब्ज़ा करने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया कि वक़्फ बोर्ड की सम्पत्ति पर किसी और का कोई हक़ नहीं है। अब हमारे मदरसे, मस्जिदें, और क़ब्रिस्तान जैसी सभी वक़्फ़ सम्पत्तियां मुसलमानों के ही काम आती रहेंगी। (Supreme Court Decision On Wakf Bill)
वहीं इस पर मौलाना फुज़ेल नदवी का कहना है कि “माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय मुसलमानों की एक बड़ी जीत है।क्योंकि सरकार का प्रयास था कि वक़्फ़ सम्पत्तियों को अपने क़ब्ज़े में लेकर अधिकारियों को अपनी मनमानी का अधिकार दे दे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस मंशा पर पानी फ़ेर दिया।” मौलाना फुज़ेल नदवी ने कहा कि “अब यें सम्पत्तियां पूर्व की तरह तरह सुरक्षित रहेंगी, और मुस्लिम समाज इन सम्पत्तियों को अपने धार्मिक व शैक्षणिक कामों में प्रयोग करता रहेगा।” (Supreme Court Decision On Wakf Bill)
वहीं अलीगढ़ के मौलाना नदवी अहमद ने भी आज आये सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि “माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही न्याय दिया है। इसलिये आज देश का हर एक मुसलमान दिल से खुश है। उनका मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय मात्र वक़्फ़ बोर्ड के परिपेक्ष्य में ही नहीं, बल्कि पूरे देश के मुसलमानों की जीत है। (Supreme Court Decision On Wakf Bill)
समाचार स्रोत- news18
Related posts:
Juna Akhada News: नाबालिग लड़की को साध्वी बनाने वाले महन्त कौशल गिरि जूना अखाड़े से निष्कासित, बालिका को भेजा गया घर
Saturday January 11, 2025Pune Mosque Controversy: मस्जिद के नीचे मिली सुरंग तो हिन्दुत्वादी संगठनों ने परम्परागत तरीक़े से ठोक दिया मन्दिर होने का दावा,क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैन...
Saturday September 13, 2025Indian Youth in Russian Army: रूस ने भारतीय युवाओं को किया ज़बरन सेना में भर्ती, करने गये थे पढ़ाई लेकिन अब लड़ना पड़ रहा है यूक्रेन से, बोले बुरी तरह फँस गये ...
Tuesday September 16, 2025I love Mohammad controversy: 'आई लव मोहम्मद' वालों के ख़िलाफ़ हो रहे एक्शन के बीच अब 'I Love बुलडोजर', 'I Love योगी', और 'I Love महादेव' के लगे पोस्टर्स, क्य...
Saturday September 27, 2025